Aadhaar card के अभाव में टीकाकरण, आवश्यक सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता : UIDAI
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शनिवार को कहा कि टीकाकरण, दवा, अस्पताल में भर्ती होने या किसी भी व्यक्ति को इलाज मुहैया कराने से सिर्फ इसलिए इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। इसने स्पष्ट किया कि किसी भी आवश्यक सेवा को प्रदान करने से इनकार करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
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देश में कोविड-19 की दूसरी लहर में यूआईडीएआई का बयान अहम है। यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा कि आधार मामले में एक सुस्थापित अपवाद है जिसका पालन 12 अंकों की बायोमेट्रिक आईडी के अभाव में सेवा और लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अगर किसी नागरिक के पास किसी कारण से आधार कार्ड नहीं है तो उसे आधार अधिनियम के तहत सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है।
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आधार कार्ड की कमी के कारण कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होने जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित होने की खबरों के बीच, यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया कि आधार की कमी के कारण, किसी को भी टीके, दवाएं उपलब्ध कराने, अस्पताल में भर्ती होने या उपचार से इनकार नहीं किया जा सकता है।
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