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चुनाव में अहम् क्यों होतो है Code of Conduct आचार संहिता

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Code of Conduct
File Photo by google

चुनाव में अहम् क्यों होतो है Code of Conduct आचार संहिता

 

देश के पांच राज्यों में लगी Code of Conduct आचार संहिता, अब नहीं कर सकते प्रचार, 72 घंटों में जिला प्रशासन हटा देगा प्रचार सामग्री बदल जाएंगे नियम, Code of Conduct आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश क्या होती है आचार संहिता? कब और क्यों लागू होते हैं चुनावी नियम; पढ़ें सभी सवालों के जवाब

जयपुर| भारत देश के 5 राज्यों के चुनाव की तारिक तय हो गयी है, राजस्थान मध्य प्रदेश मिजोरम तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस राज्यों की चुनावी तारिखों का ऐलान करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार 9 अक्टूबर दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद से ही पांचों चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता का ऐलान भी हो गया जिसका पालन करना सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा।

चुनाव की Code of Conduct आचार संहिता लागू होने के साथ ही 24, 48 और 72 घंटों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर प्रशासन एवं जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता की पालना हर स्तर पर सुनिश्चित की जा सके।

चुनाव तारीखों के एलान के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोकेंगे। खासतौर से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों का एलान करेंगी, स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी, चुनावी सभाएं, चुनावी यात्राएं, नेताओं के दौरे सहित घर-घर वोट अपील करने का सिलसिला ज़ोर पकड़ने वाला है।

48 घंटों में: जिले में 48 घंटों के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे- बस स्टैण्ड, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक होर्डिग्स, बैनर हटवाकर सूचना डीएम को भेजेंगे।

72 घंटों में: इसके बाद 72 घंटों के अंदर-अंदर निजी भवनों पर लगे पोस्टर-बैनर हटवाने का काम शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे जिले में किया जाएगा। इन सबके वितरण पर होगी रोक चुनाव घोषणा के साथ ही जनप्रतिनिधियों की फोटो लगे पैकेट जैसे अन्न पूर्णा फूड पैकेट, स्कूलों में मिल्क पाउडर का वितरण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही Code of Conduct आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किए जाने की हिदायत दी गई है।

हालांकि, बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आखिर चुनाव आचार संहिता क्या है।

इस खबर में हम आपको बताएंगे कि चुनावी Code of Conduct आचार संहिता को कब और क्यों लागू किया जाता है। साथ ही बताएंगे कि Code of Conduct आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टियों को किन बातों का खास ख्याल रखना होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है।

जानिए क्या होगा बदलाव

24 घंटों में: जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी और विभागीय अधिकारी आदर्श Code of Conduct आचार संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी विभागीय कार्यालयों व वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाएंगे। इसकी जानकारी से भी जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराएंगे।

कब लागू होती है आचार संहिता?

आदर्श Code of Conduct आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही लागू हो जाती है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक जारी रहती है।

Code of Conduct आचार संहिता किस कानून के तहत बनी है?

आदर्श Code of Conduct आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है दरअसल, यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई और विकसित हुई है।

जनप्रतिनिधि,मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाजत भी नहीं होती.

सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते हैं. इनके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी की प्राइवेट लाइफ का ज़िक्र करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई अपील करने पर भी पाबंदी लगाई गई है. अगर कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है. इसके अलावा चुनाव सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने तथा जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई है. किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और इसकी जानकारी निकटतम थाने में देनी होती है. हैलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए. इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिए. इन सारी कवायद का मकसद सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है.

Code of Conduct आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सकते ये काम, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

– सरकार लोकलुभावन घोषणाएं अब नहीं कर सकेगी सरकार

– सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग बर्दास्त नहीं आयोग की रहेगी नज़र

– अब जाति,धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठा पाएंगे राजनीतिक दल और उम्मीदवार

– धन-बल और बाहुबल के प्रयोग पर भी होगी सख्ती

– सरकारी संपत्ति पर नहीं लगा सकेंगे कोई राजनीतिक विज्ञापन

– सरकारी संपत्तियों, कार्यालयों से हटेगी जनप्रतिनिधियों और प्रचार सामग्री की फोटो

– रियायती दर और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में नहीं जोड़े जा सकेंगे लाभार्थियों के नाम

– सरकारी पैसे से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार भी नहीं कर पायेगे

नैशनल हैड

आशीष तिवारी

मनोज कुमार सोनी

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