जयपुर जिले में पॉक्सो एक्ट में ने चार साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को फांसी (death penalty in pocso) की सज़ा सुनाई है। आरोपी का नाम सुरेश है, आरोपी ने मासूम से रेप के बाद उसकी तालाब में डुबोकर हत्या कर दी थी। जयपुर जिले में पॉक्सो एक्ट (death penalty in pocso) में फांसी देने का यह पहला मामला है।
पुलिस को मासूम ने 12 अगस्त 2021 को मासूम के पिता की नरैना थाने में दर्ज रिपोर्ट पर बच्ची की तलाश शुरू की थी। पुलिस को उसी दिन तालाब में बच्ची की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की भी पुष्टि हुई थी। जिसके बाद जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 13 अगस्त को आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मामले की जांच पूरी होने पर 25 अगस्त को अदालत में विभिन्न धाराओं में चालान पेश किया था।
कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376ए(बी), धारा 302 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में दोषी माना है। 8 फरवरी को बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को ‘रेयरेस्य ऑफ द रेयर’ बताते हुए कोर्ट से अभियुक्त सुरेश के लिए मृत्युदंड देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अभियुक्त का कृत्य जानवरों से भी बदतर है। गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
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